तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली स्थिति रियल एस्टेट और आईटी सॉल्यूशन कंपनी के डायरेक्टर को टीडीएस न जमा कराने के मामले में जेल भेज दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जांच में यह पाया गया कि कंपनी ने टीडीएस काट लिया है लेकिन कंपनी ने इस सरकार के पास नहीं जमा कराया है। जबकि इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऐसा करना जरूरी था। इसकी वजह से कंपनी के कर्मचारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। कंपनी ने इन कर्मचारियों का टीडीएस तो काट लिया लेकिन टीडीएस रिटर्न सरकार के पा नहीं जमा कराया।
जांच में पाया गया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14, वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 में क्रमश: 45,68,990 रुपए, 35,45,290 रुपए और 33,36,970 रुपए टीडीएस के तौर पर काटे। असेसी कंपनी टीडीएस रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट कर रही थी।
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