कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से टैक्स छूट क्लेम करने के सपोर्ट में डाक्युमेंट मांगना शुरू कर दिया है। आप बच्चों की ट्यूशन फीस और मेडिकल खर्च पर भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ट्यूशन फीस और मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने जा रहे हैं तो आपके लिए इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है। वरना आखिरी समय में आपको नुकसान हो सकता है।
स्कूल फीस और ट्यूशन फीस में है अंतर
आप अपने बच्चों की स्कूल फीस के तौर पर जो रकम चुकाते हैं और ट्यूशन फीस उसका एक पार्ट होता है। अक्सर लोग स्कूल फीस को ही ट्यूशन फीस समझने की गलती करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके बच्चे की एक साल की स्कूल फीस 1 लाख रुपए है तो उसकी ट्यूशन फीस एक साल की 60 हजार रुपए हो सकती है। स्कूल फीस में ट्यूशन फीस के अलावा कई तरह की फीस शामिल होती है। इनकम टैक्स एक्ट के नियम के तहत आपक बच्चे की ट्यूशन फीस पर ही टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं न कि पूरी स्कूल फीस पर। ऐसे में आपको ट्यूशन फीस पर टैक्स छूट क्लेम करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा।
80 सी के तहत मिलती है टैक्स छूट
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत कोई भी इंडीविजुअल दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकता है। एक इंडीविजुअल अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस पर ही टैक्स छूट क्लेम कर सकता है। यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप 80 सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक ही टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी ने कानूनी तरीके से बच्चा गोद लिया है तो वह भी उस बच्चे की ट्यूशन फीस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकता है।
मेडिकल रीइम्बर्समेंट पर ले सकते हैं टैक्स छूट
अगर आप नौकरी करते हैं तो आप 15,000 रुपए तक मेडिकल रीइम्बर्समेंट पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपकी कंपनी आपको वह अमाउंट रीइम्बर्स करे जो आपने मेडिकल के मद में खर्च कया है। उदाहरण के लिए आपने अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल ईयर में 15,000 रुपए की दवाएं खरीदी हैं तो आपको कंपनी को इसका ओरिजनल बिल देना होगा। आप अपने ऊपर या फैमिली के किसी सदस्य पर हुए मेडिकल खर्च के रीइम्बर्समेंट पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से आपकी टैक्सेबल इनकम 15000 रुपए कम हो जाएगी। अगर आपका रीइम्बर्समेंट अमाउंट 15,000 रुपए से अधिक है तो भी टैक्स छूट 15,000 रुपए ही मिलेगी।
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